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दिव्यांग टीकाकरण सेवा का दुरुपयोग किया तो होगी कानूनी कार्यवाही

देहरादून। जनपद देहरादून में दिव्यांग एवं अति वृद्धजनों के लिये शुरू की गई घर-घर टीकाकरण अभियान में अपात्र लाभार्थियों द्वारा टीकाकरण हेतु पंजीकरण करने पर विभाग की ओर से अब सख्ती अपनायी जाएगी। जिला प्रतिरक्षण कार्यालय देहरादून  ने अब नई नीति जारी की है।
दिव्यांग जनों को अब टीकाकरण पंजीकरण (व्हाटसएप्प/एस एम एस द्वारा) हेतु दिव्यांग प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। वहीं वृद्धजनों की कैटेगरी में 70 वर्ष से अधिक आयु के शारिरिक रूप से अक्षम लोगों को ही टीका लगाया जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा दिव्यांग/वृद्धजनों की केटेगरी में अपात्र लोगों का पंजीकरण कराया जाता है तो टीकाकरण टीम द्वारा अपात्र व्यक्ति को टीका नहीं लगाया जाएगा।
*ऐसे प्रकरण को सरकारी कार्य/टीकाकरण प्रक्रिया में बाधा मानते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध महामारी एक्ट की सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्यवाही की जाएगी।*

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